महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ पेश किए गए इस बिल को हालांकि लव जिहाद के खिलाफ ठोस प्रावधान का उपाय भी बताया जा रहा है। अभी ये जानिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने, शादी का झांसा देने, रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता बिल क्या हैः महिला विरोधी अपराध पर कई सजाएं बढ़ीं
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- 29 Mar, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 पेश किया है। इस बिल की काफी चर्चा है। आखिर इस बिल में क्या है, महिला विरोधी अपराध के खिलाफ क्या सीआरपीसी की धाराएं कड़ी करके सजा बढ़ा दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन की तरह कम्युनिटी सर्विस पर क्यों जोर दिया गया है।
