महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ पेश किए गए इस बिल को हालांकि लव जिहाद के खिलाफ ठोस प्रावधान का उपाय भी बताया जा रहा है। अभी ये जानिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने, शादी का झांसा देने, रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है।