सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी स्थान पर वापस छोड़ना होगा। अदालत ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने-पिलाने (फीडिंग) पर रोक लगा दी है। यह फैसला गुरुवार को
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने दिया।
आवारा डॉगः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पकड़े गए कुत्ते छोड़े जाएं लेकिन सड़क पर फीडिंग नहीं
- देश
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- 22 Aug, 2025
SC relief for stray dogs : देश के डॉग प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। उसने दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों को टीके लगाने के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन यह भी कहा कि सड़क पर उन्हें खिलाया-पिलाया नहीं जा सकता।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन नहीं खिलाया जाए। इनके लिए भोजन केंद्र बनाने का आदेश दिया है। यहां पर सिर्फ आवारा कुत्तों को खाना मिलेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कुत्ते व्यवहार में आक्रामक हैं या रैबीज़ पीड़ित हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।