भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों के नाम नहीं बता सकते। न ही “किसी भी कारण से ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी को भी शामिल नहीं करने का कारण” बता सकते हैं।
बिहार SIR: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करने को बाध्य नहीं
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- 10 Aug, 2025
Bihar SIR ECI: चुनाव आयोग ने बिहार में नया पैंतरा खेला है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए वोटरों की अलग सूची जारी करने को बाध्य नहीं है। लेकिन क्यों, यही आज देश का सवाल बन गया है।

लाइल लॉ के मुताबिक ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के तहत उसे ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने या उनके नाम हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने की कोई बाध्यता नहीं है। यह बयान उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों की अलग सूची और उनके नाम हटाने के कारणों को प्रकाशित करने की मांग की थी।