बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में, चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियाँ 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं। आयोग ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार करेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का इस तरह का भरोसा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया।
Bihar SIR सुप्रीम कोर्ट सुनवाईः वोटर लिस्ट आपत्तियों को अब आयोग बाद में भी सुनेगा
- देश
- |
- |
- 1 Sep, 2025
Bihar SIR SC ECI: बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में आपत्तियों और दावों को अंतिम तारीख के बाद भी सुनेगा। यानी लोग 1 सितंबर के बाद भी अपनी आपत्तियां दे सकते है। राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे थे।

वोटरलिस्ट विवाद