टीएमसी के ख़िलाफ़ अपमानजनक विज्ञापनों पर रोक के कोलकाता हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुँची है। हाईकोर्ट ने टीएमसी के ख़िलाफ़ कुछ अपमानजनक विज्ञापन छापने से रोक दिया था। अदालत ने कहा था कि वो विज्ञापन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
टीएमसी पर अपमानजनक विज्ञापनों पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची बीजेपी
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- 24 May, 2024

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा से कहा था कि वह तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन नहीं छाप सकती है। जानिए, इसके ख़िलाफ़ बीजेपी ने क्या क़दम उठाया।

भाजपा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का ज़िक्र शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ के सामने किया गया। वकील ने अर्जेंसी यानी तात्कालिकता के बारे में कहा कि पार्टी के खिलाफ एक एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, जो 4 जून तक लागू रहना है।





















