मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग समय पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक कर देगा। वह बुधवार को जम्मू में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सारी जानकारी जुटाकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जारकारी 15 मार्च, 2024 शाम 5 बजे तक प्रकाशित करेगा।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी समय पर सार्वजनिक करेंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त
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- 13 Mar, 2024
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिलने के बाद अब चुनाव आयोग इसका खुलासा कब करेगा? जानिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश में कहा था कि जारीकर्ता बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल, 2019 के न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसमें प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल हो। एसबीआई को यह जानकारी पहले 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपनी थी और ईसीआई 13 मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करता। लेकिन तारीख आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने की वजह से 12 मार्च तक एसबीआई जानकारी दे पाया। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च का समय दिया गया है।