कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केंद्र सरकार ने महामारी क़ानून, 1897, को लागू करने का फ़ैसला किया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फ़ैसला लिया गया। इस बैठक में सेना और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के आला अफ़सर मौजूद थे।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, 'सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि महामारी अधिनियम, 1897, की धारा 2 को लागू किया जाता है।' इसका मक़सद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है।