केंद्र ने जम्मू कश्मीर के एलजी यानी उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए हैं। बिल्कुल दिल्ली के एलजी की तरह। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं।
केंद्र ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को दिए अधिक अधिकार
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- 13 Jul, 2024
जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीने में होने वाले चुनाव से पहले वहाँ के एलजी को पुलिस, अखिल भारतीय सेवाओं के अफ़सरों से संबंधित मामलों में अधिक अधिकार क्यों दिए गए?

ये अधिकार बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से जुड़े ‘ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल’ में संशोधन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। यानी अब दिल्ली में जिस तरह से सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव होते रहे हैं, उसी तरह के टकराव भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकते हैं।