केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव के लिए तैयार है। इसने कहा है कि चुनाव पर अब फ़ैसला चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को लेना है। केंद्र का यह बयान अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि जम्मू और कश्मीर एक अलग तरह का राज्य था और इसलिए विभाजन की ज़रूरत थी।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के लिए तैयार
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- 31 Aug, 2023
क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए स्थिति अनुकूल है? 2019 में राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद क्या अब हालात सामान्य हो गए हैं? जानिए केंद्र सरकार ने क्या कहा है।

सरकार शीर्ष अदालत के उस सवाल का जवाब दे रही थी कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के 12वें दिन केंद्र सरकार ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है, हालांकि उसने राज्य का दर्जा वापस देने के लिए समय सीमा तय करने से परहेज किया।