नालसार विवाद में ताज़ा अपडेट

  • CJI सूर्य कांत का स्पष्टीकरण: उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (TOI) को बताया कि उन्होंने नालसार (NALSAR) विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के निमंत्रण को कभी स्वीकार ही नहीं किया था, इसलिए वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता।
  • NLSIU (बेंगलुरु) में विरोध: नालसार विवाद के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के छात्रों और पूर्व छात्रों ने भी अपने दीक्षांत समारोह में CJI सूर्य कांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को आमंत्रित किए जाने का विरोध किया।
  • BCI की विवादास्पद भूमिका: BCI द्वारा नालसार के ग्रैजुएट्स का पंजीकरण रोकने (debarring) संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसे चौतरफा आलोचना के बाद वापस ले लिया गया।
भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत ने नालसार (NALSAR) हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को लेकर उठे विवाद पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था।
जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को संबोधित करने के बाद CJI कांत ने TOI से कहा, "मैंने नालसार के निमंत्रण पर अपनी सहमति कभी नहीं दी थी। इसलिए दीक्षांत समारोह में मेरे शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।"
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 4 दिन पहले नालसार प्रशासन ने पुष्टि की थी कि उन्होंने परंपरा के अनुसार अगस्त के अंत या सितंबर में होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए CJI को आमंत्रित किया है।
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छात्रों के विरोध का कारण

नालसार के लगभग 1,400 छात्रों में से 400 से अधिक छात्रों ने CJI को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। यह विरोध 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों के संसद मार्च और उसके बाद हुई पुलिस बर्बरता और पैलेट गन से फायरिंग से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान CJI की टिप्पणियों तक था।
22 जुलाई की सुनवाई: एक वकील ने बिना कोई औपचारिक याचिका दायर किए केवल वीडियो फुटेज का हवाला देकर पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेने का अनुरोध किया था। अत्यधिक मुकदमों के बोझ के बीच CJI ने वकील से कहा था कि वे अदालत का समय नष्ट न करें और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिका दायर करें।
बाद में दायर याचिकाएं: इसके बाद दायर याचिकाओं पर CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, CCTV व वीडियो फुटेज सुरक्षित रखे जाएं, और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश (pan-India guidelines) बनाने के सुझाव मांगे।

NLSIU (बेंगलुरु) में भी विरोध और छात्रों की एकजुटता

नालसार में उपजे विवाद का असर बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में भी देखने को मिला। एक संयुक्त बयान में NLSIU के 165 ग्रैजुएट छात्रों (Class of 2026), 409 वर्तमान छात्रों और 128 पूर्व छात्रों (Alumni) ने हस्ताक्षर कर नालसार के छात्रों के प्रति एकजुटता जताई।
NLSIU के छात्रों और पूर्व छात्रों ने अपने आगामी दीक्षांत समारोह में CJI सूर्य कांत और BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा दोनों की उपस्थिति का कड़ा विरोध किया। बयान में कहा गया कि हालांकि BCI ने नालसार के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी है, लेकिन किसी वैधानिक निकाय (statutory body) द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों पर इस प्रकार का गैर-संवैधानिक आदेश जारी करना देश भर में  बिना किसी दबाव के भाषण (free speech) पर बुरा प्रभाव ('chilling effect') डालता है। इसलिए इसका विरोध ज़रूरी है।

BCI की हरकत और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के कुलपति को एक पत्र भेजकर विरोध करने वाले छात्रों की पहचान करने और उनके राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण पर रोक लगाने (blackballing/debarring) की चेतावनी दे दी।

देशभर में बीसीआई के इस फैसले का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। भारी आलोचना के बाद BCI को यह परिपत्र (circular) तुरंत वापस लेना पड़ा। बार काउंसिल के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मनन कुमार मिश्रा घुटनों पर आ गए। उनको अपने इस कदम के लिए माफी मांगनी पड़ी। लेकिन छात्र अब बार काउंसिल से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उन पर बार काउंसिल के इवेंट में कथित भ्रष्ट आचरण का आरोप भी लगा है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, सीजेआई की प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में BCI से जवाब मांगा और कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला CJI और नालसार के छात्रों के बीच है। CJI सूर्य कांत ने BCI के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों को कानूनी व शांतिपूर्ण तरीके से विरोध व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। बीसीआई फौरन अपना सर्कुलर वापस ले।