दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तब्लीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 FIR और उनसे संबंधित चार्जशीट को रद्द कर दिया। इन लोगों पर कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में विदेशी नागरिकों को मस्जिदों में ठहराने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। यह फैसला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनाया, जिन्होंने कहा, "चार्जशीट रद्द की जाती हैं।" हालांकि विस्तृत फैसला अभी सार्वजनिक होना बाकी है।