संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने संसद जाने की फिर से अनुमति मिली है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी है। वह 8 या 9 फरवरी को संसद जा सकते हैं। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें संसद जाकर शपथ लेने की इजाजत दी थी और वह संसद में पहुँचे भी थे, लेकिन राज्यसभा में उनको शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर आप ने सभापति पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे।
कोर्ट ने संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की दूसरी बार दी इजाजत
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- 6 Feb, 2024
राज्यसभा में एक दिन पहले सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के एक दिन बाद फिर से अदालत ने संजय सिंह को इसके लिए संसद जाने की अनुमति दी है। जानिए, अदालत ने क्या कहा।

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर उपराष्ट्रपति ने शपथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।