पीएम मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह साफ़ कर दिया। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी को सार्वजनिक करने को कहा गया था। कोर्ट का विस्तृत फ़ैसला आना बाक़ी है। यह फ़ैसला आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन को लेकर आया है।
पीएम मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, दिल्ली HC ने जानकारी देने के CIC आदेश को रद्द किया
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- 25 Aug, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के CIC आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, डिग्री दिखाने की बाध्यता नहीं। जानिए, मामला फिर से चर्चा में क्यों।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इस अपील में विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डीयू को 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए कोर्स पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड को एक आरटीआई आवेदक को देने का निर्देश दिया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी भी शामिल थी। जस्टिस दत्ता ने सोमवार को अपने फ़ैसले में कहा, 'सीआईसी का आदेश रद्द किया जाता है।'