दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़े 'शर्मनाक' ट्वीट्स डिलीट कर दें।
आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को अदालत की फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश
- देश
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- 13 Jul, 2021
दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़े 'शर्मनाक' ट्वीट्स डिलीट कर दें।

अदालत ने इसके साथ ही ट्विटर इंडिया से कहा है कि यदि साकेत गोखले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, तो वह उन ट्वीट्स को हटा दे।
अदालत ने इसके साथ ही साकेत गोखले से कहा है कि वे हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़ा कोई ट्वीट न करें।
क्या है मामला?
साकेत गोखले ने 13 जून और 26 जून को एक के बाद कई ट्वीट किए, जिनमें लक्ष्मी पुरी की ओर से स्विटज़लैंड में जायदाद ख़रीदने की बात कही थी और उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी का नाम भी जोड़ा था।