भारत का चुनाव आयोग आरटीआई के तहत अपना कोई दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसे अपने मतदाता से सारी जानकारी चाहिए। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से बिहार और बाद में पूरे देश में लागू किए किए जाने वाले विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित सभी रिकॉर्ड, फाइलें, नोट्स और पत्राचार का खुलासा करने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। आरटीआई अधिनियम के अनुसार, हर भारतीय नागरिक को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
SIR पर आयोग का अपनी जानकारी वाली RTI का जवाब देने से इंकार, क्या छिपा रहा है ECI?
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- 29 Aug, 2025
ECI SIR RTI: भारत के चुनाव आयोग को अपने वोटर के बारे में सारी जानकारी चाहिए। लेकिन जब आरटीआई के तहत उससे अपने दस्तावेजों का खुलासा करने को कहा जाता है तो वो इनकार कर देता है। बिहार SIR पर ईसीआई की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार सीईसी