भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। उसने सोमवार को इस संबंध में एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। आयोग ने कहा कि यह उसका "संवैधानिक अधिकार" है कि वह यह तय करे कि मतदाता की नागरिकता की शर्त पूरी होती है या नहीं। हालांकि, किसी व्यक्ति की नागरिकता सिर्फ इस आधार पर "समाप्त" नहीं होगी कि उसे मतदाता के रूप में अयोग्य ठहराया गया है।
चुनाव आयोग का बिहार SIR के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मानने से इनकार
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- 22 Jul, 2025
Bihar SIR Controversy Latest: चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।
