निर्वाचन आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) किस समय हो और उसका तरीका तय करने का 'पूर्ण अधिकार' आयोग के पास है। आयोग का कहना है कि पूरे देश में नियमित अंतराल पर SIR कराने का निर्देश देना उसके विशेष संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। यह बयान आयोग ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका (PIL) के जवाब में दाखिल जवाबी एफिडेविट में दिया है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने हर संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले SIR कराने की मांग की है। उपाध्याय बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अक्सर वो धरना-प्रदर्शन में नज़र आए हैं। पुलिस में उनके खिलाफ केस भी दर्ज है।
वोटर लिस्ट संशोधन, SIR टाइमिंग पर हमारा पूरा अधिकारः सुप्रीम कोर्ट में आयोग
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- 13 Sep, 2025
Countrywide SIR ECI SC: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में कहा है कि वोटर लिस्ट संशोधन और एसआईआर कब कराई जाए, यह उसके संवैधानिक विशेषाधिकारों में शामिल है।
