सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को सोमवार को आदेश दिया कि बिहार में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। अदालत ने यह आदेश उन शिकायतों के बाद दिया जिनमें कहा गया था कि चुनाव अधिकारी पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमति जताई है।