सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को सोमवार को आदेश दिया कि बिहार में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। अदालत ने यह आदेश उन शिकायतों के बाद दिया जिनमें कहा गया था कि चुनाव अधिकारी पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमति जताई है।
बिहार SIR: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- आधार को 12वें प्रमाण के रूप में मानिए
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- 8 Sep, 2025
Supreme Court SIR Aadhar Order: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 सितंबर को कहा कि चुनाव आयोग को आधार को 12वें प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा। लेकिन यह भी साफ किया कि यह नागरिकता का सबूत नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश से सहमति जताई है।
