loader
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा

अब चुनाव आयुक्त लवासा की पत्नी आयकर विभाग के रडार पर

विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब चुनाव आयोग जैसी बेहद प्रतिष्ठित संस्था के आयुक्त के परिजन जाँच एजेंसियों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से लेकर डीके शिवकुमार पर जाँच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। अंग्रेजी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, अब चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग के रडार पर हैं। लवासा की पत्नी को विभाग की ओर से 10 कंपनियों में निदेशक होने के संबंध में दिये आयकर रिटर्न को लेकर नोटिस जारी किया गया है और इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। शुरुआती जांच के बाद विभाग ने उनसे अपनी निजी रकम के बारे में कुछ और दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। 

अख़बार में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि, आयकर विभाग नोवेल सिंघल लवासा की आईटीआर की पड़ताल कर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या बीते समय में उनकी आय का आकलन नहीं हो पाया था या आयकर विभाग के अधिकारियों से कुछ छिपाया गया। पूर्व बैंकर लवासा के ख़िलाफ़ कथित रूप से कर चोरी की जाँच और उनके कई कंपनियों के निदेशक मंडल में रहने का मामला 2015-17 का है। 
बता दें कि यह वही लवासा हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को चिट्ठी लिख कर इस बात पर असंतोष जताया था कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विचार करने वाली बैठकों में उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जाता है।

‘क्लीन चिट’ पर उठे थे सवाल

लवासा ने कहा था कि ‘अल्पसंख्यक विचार’ या ‘असहमति’ को दर्ज नहीं किए जाने की वजह से वह इन बैठकों से ख़ुद को दूर रखने पर मजबूर हैं। उस समय यह चिट्ठी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था क्योंकि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लगातार ‘क्लीन चिट’ मिलने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया था। 
ताज़ा ख़बरें
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ दो शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। एक में कहा गया था कि मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो समुदाय पूरे देश में अल्पसंख्यक है लेकिन वायनाड में बहुसंख्यक है, राहुल गाँधी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी शिकायत में कहा गया था कि मोदी ने पहली बार वोट डालने वालों से कहा था कि उनका वोट बालाकोट में हमला करने वालों और पुलवामा में शहीद होने वालों के लिए समर्पित होगा या नहीं। लेकिन इन दोनों ही मामलों में मोदी को क्लीन चिट दी गई थी।
आयोग के इन फ़ैसलों की काफ़ी आलोचना हुई थी। यह बात भी चर्चा में रही थी कि मोदी और शाह को ‘क्लीन चिट’ चुनाव आयुक्तों की आम सहमति से नहीं दी गई थी और एक चुनाव आयुक्त की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ऐसा किया गया था।

अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स ने ख़बर प्रकाशित की थी कि लवासा ने इसके बाद ही चिट्ठी लिखी थी और सवाल उठाया था कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनकी असहमति को क्यों नहीं शामिल किया गया। लवासा चाहते थे कि मोदी को चिट्ठी लिख कर उनका जवाब माँगा जाए और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाए। पर उनकी सलाह को दरकिनार कर सीधे फ़ैसला ले लिया गया और मोदी को निर्दोष क़रार दिया गया।

देश से और ख़बरें

बाद में ऐसी ख़बरें आई थीं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के मामले में दिया गया फ़ैसला अर्द्ध-न्यायिक फ़ैसला नहीं था, इसलिए उस फ़ैसले में असहमति को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जानकारों के मुताबिक़, आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में असहमति को शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक बयान जारी कर लवासा का नाम लिए बिना उनकी आलोचना की थी और कहा था कि सारे चुनाव आयुक्त एक जैसे नहीं होते हैं, वे एक-दूसरे के क्लोन नहीं होते और न ही एक टेम्प्लेट पर काम करते हैं। उनके अलग-अलग मत हो सकते हैं, होते हैं और होने भी चाहिए। तब यह सवाल उठा था कि क्या इस तरह किसी चुनाव आयुक्त की राय को दरकिनार किया जा सकता है? 

आरटीआई से जान का ख़तरा!

इसके बाद हैरानी तब हुई थी जब इंडिया टुडे समूह की ओर से आरटीआई के तहत माँगी गई जानकारी को लेकर चुनाव आयोग ने बेहद अजीब जवाब दिया था। समूह की ओर से चुनाव आयोग से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा दिए गए भाषणों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की क्या राय थी, इस बारे में जानकारी दें। लेकिन आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8(1)(g) का हवाला देते हुए कहा था कि इस सूचना को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इस सूचना को देने से किसी व्यक्ति की जिंदगी को या उसकी शारीरिक सुरक्षा या उसकी पहचान को ख़तरा हो सकता है। 

तब सवाल यह उठा था कि आख़िर आरटीआई के तहत माँगी गई इस जानकारी से किसकी जान को या उसकी सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है और देश की बेहद ताक़तवर और प्रतिष्ठित संस्था की ओर से क्या इस तरह के जवाब की उम्मीद की जानी चाहिए? और क्या यह ख़तरा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को है। क्योंकि लवासा ने ही मोदी और शाह को क्लीन चिट देने को लेकर सवाल उठाये थे। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें