भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India Ltd) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसके कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये उत्पाद '100 प्रतिशत' शुद्धता, प्राकृतिक या जैविक होने के भ्रामक दावों (Misleading Claims) के साथ बेचे जा रहे थे। खाद्य नियामक का कहना है कि इस तरह के दावे अस्पष्ट, अप्रामाणिक हैं और ग्राहकों को गुमराह करते हैं।
FSSAI ने 3 अगस्त को डाबर इंडिया के खिलाफ यह प्रतिबंध आदेश (Prohibition Order) जारी किया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से कंपनी की वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट में बेचे जा रहे उत्पादों के विज्ञापनों व लेबलिंग की जांच के बाद की गई है।

किन-किन उत्पादों पर पड़ा प्रभाव?

FSSAI की जांच के दायरे में डाबर के निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं, जिन पर '100%' से जुड़े दावे किए जा रहे थे:

डाबर हनी / ऑर्गेनिक हनी (Dabur Honey / Organic Honey)

डाबर का गाय का घी (Cow Ghee)

डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar)

वर्जिन कोकोनट ऑयल (Virgin Coconut Oil)

तिल का तेल (Sesame Oil)

नारियल पानी (Coconut Water)

डाबर होममेड कोकोनट मिल्क (Dabur Hommade Coconut Milk)
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कंपनी द्वारा इन उत्पादों पर '100% Natural', '100% Pure', '100% Purity Guaranteed', '100% Organic' और '100% Tender Coconut Water' जैसे दावे किए जा रहे थे।

FSSAI की जांच में क्या गड़बड़ियां पाई गईं?

खाद्य नियमों का उल्लंघन: regulator ने कहा कि इस तरह के दावे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 का सीधा उल्लंघन करते हैं। एफएसएसएआई ने पाया कि 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर वैध एफएसएसएआई ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट (अनुमोदन) के बिना ही 'जैविक भारत' का लोगो प्रदर्शित किया जा रहा था। 'डाबर होममेड कोकोनट मिल्क' को "100% Purity" के दावे के साथ प्रमोट किया जा रहा था। नियमों के अनुसार, किसी मिश्रित या कंपाउंड फूड (Compound Food) के लिए इस प्रकार का दावा अनुमेय नहीं है।
FSSAI ने बताया कि उसने इससे पहले भी डाबर को नोटिस जारी कर भ्रामक '100%' दावों वाले विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

एफएसएसएआई के निर्देश और 15 दिनों की समय सीमा

FSSAI ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह नोटिस में चिन्हित सभी खाद्य उत्पादों के साथ-साथ भ्रामक '100%' दावों वाले किसी भी अन्य उत्पाद की बिक्री तुरंत रोके। इसके अलावा, कंपनी से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report - ATR) जमा करने को कहा गया है।

डाबर का बयान

FSSAI की इस कार्रवाई के बाद डाबर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, "हमें FSSAI का नोटिस मिल गया है और हम अपनी वेबसाइट पर उल्लेखित कंटेंट और दावों की समीक्षा कर रहे हैं।"
बता दें कि हाल के महीनों में FSSAI ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स द्वारा किए जा रहे भ्रामक दावों और विज्ञापनों पर काफी सख्ती बरत रहा है। इससे पहले भी एनर्जी ड्रिंक्स और शराब बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है।