खालिस्तान समर्थित ग्रुप सिख फ़ॉर जस्टिस यानी एसएफ़जे से जुड़ी 40 वेबसाइटों को अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। एसएफ़जे प्रतिबंधित संगठन है। सरकार की यह कार्रवाई तब हुई है जब कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया था।
खालिस्तान समर्थित 'सिख फ़ॉर जस्टिस' से जुड़ी 40 वेबसाइटों पर प्रतिबंध
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- 6 Jul, 2020
खालिस्तान समर्थित ग्रुप सिख फ़ॉर जस्टिस यानी एसएफ़जे से जुड़ी 40 वेबसाइटों को अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है।

इन वेबसाइटों पर कार्रवाई की जानकारी गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर दी। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, 'यूएपीए, 1967 के तहत एक ग़ैरक़ानूनी संगठन सिख फ़ॉर जस्टिस (एसएफजे) ने एक उद्देश्य से समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चलाया। गृह मंत्रालय की सिफ़ारिशों पर MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत एसएफ़जे की 40 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।'