केंद्र सरकार बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की जेल काटनी पड़ सकती है। यह अध्यादेश एक दशक पुराने महामारी क़ानून में संशोधन कर लाया गया है।