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प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक गुरुवार तक के लिए बढ़ाई 

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे हो या नहीं इसको लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने  ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर लगी रोक गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। इसके कारण एएसआई अब इस दिन तक यहां कोई सर्वे नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे होगी। 

सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें कुछ तकनीकी जानकारी चाहिए। इस पर फैसला आने तक एएसआई कोई सर्वे नहीं करेगा। एएसआई द्वारा कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर एएसआई ने नई तकनीक को बताने की कोशिश की लेकिन वह कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसे में हाईकोर्ट ने एएसआई अधिकारी को गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया है। 
हाईकोर्ट ने यह आदेश वाराणसी  की ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में वाराणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई को दिए उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का, एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया गया था। वाराणसी की जिला अदालत ने अपने आदेश में एएसआई को वजूखाना को छोड़कर पूरे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने को कहा था। 
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सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई थी रोक 

वहीं जिला अदालत का आदेश आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के कहा था।  इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया कमेटी कह चुकी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कभी भी इस मुकदमे में पक्षकार नहीं था। इसके बावजूद वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में यह आशंका जताई है कि इस सर्वे से मस्जिद परिसर को नुकसान पहुंचेगा। 
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क़मर वहीद नक़वी
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