कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई थी जिसमें कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के वर्दी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था।