कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वालों ने अब हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक रोकी जाए। क्योंकि इस मुद्दे की आड़ में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज भी कर रहा है।
इस संबंध में याचिकाकर्ता छात्रा आयशा अल्मास के एडवोकेट और उडुपी सरकारी कॉलेज के चार अन्य छात्राओं के एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने यूपी सहित पांच राज्यों में चुनावों का हवाला दिया और कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां दोनों समुदायों का ध्रुवीकरण कराने के लिए इस मुद्दे को बार-बार उठा रही हैं।
हिजाबी छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा- सुनवाई 28 फरवरी तक रोकी जाए
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक के शिक्षण संस्थाओं में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली छात्राओं ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक रोकी जाए, क्योंकि राजनीतिक दल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं।
