सदगुरु जग्गी वासुदेव
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायणन ने हाईकोर्ट को बताया कि ईशा फाउंडेशन शिक्षा को बढ़ावा देने वाला संस्थान होने के आधार पर छूट मिली हुई है। शंकरनारायणन ने कहा कि छूट के पीछे का मकसद इस एनजीओ का उत्पीड़न को रोकना और “संतुलन बनाना” था।मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्ण कुमार की बेंच मामले को बुधवार 28 सितंबर को सुनेगी।