सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए "समयसीमा" तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के महत्व पर जोर दिया। एनडीटीवी के मुताबिक अदालत ने अनुच्छेद 370 पर मंगलवार 29 अगस्त को सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी पूछा, "क्या आप एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल सकते हैं? क्या एक केंद्रशासित प्रदेश को राज्य से अलग किया जा सकता है?" इस पर मेहता ने सकारात्मक जवाब दिया और उदाहरण के तौर पर असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। यह बताना जरूरी है कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था लेकिन 2019 में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उस दर्जे को खत्म कर दिया।