सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए "समयसीमा" तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के महत्व पर जोर दिया। एनडीटीवी के मुताबिक अदालत ने अनुच्छेद 370 पर मंगलवार 29 अगस्त को सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी पूछा, "क्या आप एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल सकते हैं? क्या एक केंद्रशासित प्रदेश को राज्य से अलग किया जा सकता है?" इस पर मेहता ने सकारात्मक जवाब दिया और उदाहरण के तौर पर असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। यह बताना जरूरी है कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था लेकिन 2019 में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उस दर्जे को खत्म कर दिया।
जम्मू कश्मीर फिर से बनेगा राज्य, केंद्र समय सीमा तय करेः सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
केंद्र सरकार ने 2019 में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के भारी विरोध के बावजूद अनुच्छेद 370 को खत्म करके और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और लोकसभा में भारी जीत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों धारा 370 खत्म करने के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है।
