क्या केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप चाहती है? आख़िर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक सवाल यह भी है कि क्या कॉलेजियम की सिफारिशों पर फिर से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति आएगी? ये सवाल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि केंद्र ने अभी तक उच्च न्यायालयों की सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी हैं।
सरकार ने कॉलेजियम की 70 सिफारिशें क्यों रोकीं? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
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- 26 Sep, 2023
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिशों को आख़िर केंद्र सरकार हरी झंडी क्यों नहीं दे रही है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र से क्या कहा और केंद्र ने क्या जवाब दिया।

नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वे मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र से कहा, 'उच्च न्यायालय के कई नाम 10 महीने की अवधि से लंबित हैं। केवल एक बुनियादी प्रक्रिया है। आपका दृष्टिकोण जानना होगा ताकि कॉलेजियम निर्णय ले सके।' पीठ ने कहा कि 26 न्यायाधीशों का स्थानांतरण और संवेदनशील उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबित है।