26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोई फ़ैसला नहीं दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि दिल्ली में आने का सवाल क़ानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस को ही इस बारे में फ़ैसला लेना होगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि इतने लोगों का आना अवैध होगा।
ट्रैक्टर परेड: दिल्ली में कौन आएगा, पुलिस इस बारे में फ़ैसला ले- सीजेआई
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- 18 Jan, 2021
सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि दिल्ली में आने का सवाल क़ानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस को ही इस बारे में फ़ैसला लेना होगा।

सीजेआई ने अटार्नी जनरल से कहा कि क़ानून के मुताबिक़ आपको अपनी ताक़तों का इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हम यह कह चुके हैं कि दिल्ली में आने की इजाजत किसे हो और किसे नहीं और आने वालों की कितनी संख्या हो, ये सब मामले क़ानून व्यवस्था से संबंधित हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस को ही देखना चाहिए।