विशेष एनआईए कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा महाराष्ट्र एंटी-टेरेरिज्म स्क्वॉड (एटीएस) के अधिकारियों पर यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ठाकुर के इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। विशेष कोर्ट ने तीन दिन पहले मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में अपना फैसला सुनाया है। इसमें सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। जिसम प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित प्रमुख हैं।