विशेष एनआईए कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा महाराष्ट्र एंटी-टेरेरिज्म स्क्वॉड (एटीएस) के अधिकारियों पर यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ठाकुर के इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। विशेष कोर्ट ने तीन दिन पहले मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में अपना फैसला सुनाया है। इसमें सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। जिसम प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित प्रमुख हैं।
प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित करने का आरोप, कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई सबूत नहीं
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- 2 Aug, 2025
Malegaon Blast 2008 Case: विशेष एनआईए कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस आरोप को गलत बताया कि एटीएस अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था। विशेष कोर्ट ने हाल में प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया है।
