बीमा लेने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह निर्णय 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। फिलहाल बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, लेकिन अब यह पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे बीमा प्रीमियम की कुल लागत सीधे घट जाएगी और बीमा लेना आम परिवारों और व्यक्तियों के लिए ज्यादा किफायती होगा। लेकिन यह इतना भी सस्ता नहीं होने जा रहा है, जिसकी आम लोग या बीमाधारक उम्मीद कर रहे हैं।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST ज़ीरो होने से कितना फायदा होगा, जानिए
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- 4 Sep, 2025
Health, Life insurance premiums Relief? जीएसटी काउंसिल ने बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर दिया है। इससे काफी राहत मिलेगी, लेकिन बीमा कंपनियां इस राहत को कितना देंगी, यह असल मुद्दा है। इसे जानना ज़रूरी है।
