'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election) विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों (CJIs) ने अपनी राय रखी। उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन चुनाव आयोग (ECI) को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता जताई। पूर्व CJI जे.एस. केहर और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को समिति के सामने अपनी राय दी। जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता।
एक देश एक चुनावः ECI को बेतहाशा अधिकार देने के मुद्दे पर 4 पूर्व CJI चिंतित
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- 12 Jul, 2025
देश के चार पूर्व चीफ जस्टिस ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को असाधारण पावर देने पर चिंता जताई है। एक देश एक चुनाव विधेयक में इसका प्रावधान है। इनका कहना है कि विधेयक तो ठीक है लेकिन आयोग को इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए। क्यों कहा, जानिएः
