पैनल ने नगरपालिका और पंचायत चुनावों को अन्य चुनावों के साथ-साथ कराने के लिए अनुच्छेद 324A की सिफारिश की है। जिसमें प्रावधान होगा कि संसद यह तय करने के लिए एक कानून बना सकती है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ आयोजित किए जाएं। यानी लोकसभा, विधानसभा के साथ ही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायकों के चुनाव भी हो सकते हैं।