सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएँ सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ सकती हैं, जो इस समय आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में एकजुट हैं।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं, मोहम्मद जुनैद, फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार से कहा, 'ऐसी पीआईएल दाखिल करने से पहले ज़िम्मेदारी निभाएँ। आपके देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। यह वह महत्वपूर्ण समय है जब प्रत्येक भारतीय आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। सेना का मनोबल न तोड़ें। मामले की संवेदनशीलता को समझें।'