जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हिंसा जैसी आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और सभी राज्यों को उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है। निर्देश जारी किया जाए कि घर को गिराने को दंडात्मक उपाय नहीं माना जा सकता है।
दायर याचिका का विवरण साझा करते हुए, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ट्वीट किया, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के घरों को नष्ट करने के लिए शुरू किए गए बुलडोजर की खतरनाक राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में इसे अंजाम दिया जा रहा है।
बुलडोजर राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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- 29 Mar, 2025

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एमपी के खरगोन में घर को गिराती जेसीबी मशीन। फाइल फोटो






















