पीएम केअर्स फंड को भले ही सीएजी के तहत न लाया जाए और न ही उसका ऑडिट किया जाए, पर उसे विदेश से चंदा उगाहने में क़ानून से छूट ज़रूर मिल सकती है। इस कोष को अब फ़ॉरन करेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी एफ़सीआरए से छूट मिल गई है। यानी विदेशों से चंदा उगाहने में इसे इस क़ानून के तहत सरकार को किसी तरह का हिसाब किताब नहीं देना होगा और न ही इसे किसी तरह की पूछताछ की जाएगी।