पीएम केअर्स फंड को भले ही सीएजी के तहत न लाया जाए और न ही उसका ऑडिट किया जाए, पर उसे विदेश से चंदा उगाहने में क़ानून से छूट ज़रूर मिल सकती है। इस कोष को अब फ़ॉरन करेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी एफ़सीआरए से छूट मिल गई है। यानी विदेशों से चंदा उगाहने में इसे इस क़ानून के तहत सरकार को किसी तरह का हिसाब किताब नहीं देना होगा और न ही इसे किसी तरह की पूछताछ की जाएगी।
पीएम केअर्स फंड का सीएजी ऑडिट नहीं, तो विदेशी करेंसी क़ानून से छूट क्यों?
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- 12 Sep, 2020
पीएम केअर्स फंड को भले ही सीएजी के तहत न लाया जाए और न ही उसका ऑडिट किया जाए, पर उसे विदेश से चंदा उगाहने में क़ानून से छूट ज़रूर मिल सकती है। इस कोष को अब फ़ॉरन करेंसी रेगुलेशन एक्ट यानी एफ़सीआरए से छूट मिल गई है।
