सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित "मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई है। लेकिन उन्हें फौरन ही जमानत मिल गई। अदालत ने 30 दिनों की अवधि के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता हाईकोर्ट में अपील कर सकें। गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी के लिए केस दर्ज कराया था।
मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट का फैसला
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- 29 Mar, 2025
मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी नाम वाले लोग चोर क्यों होते हैं। बीजेपी के एक विधायक ने इसे मानहानि बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी।
