सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह ‘प्रतिभा के सिद्धांत’ के ख़िलाफ़ नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दरअसल लोग जिन स्थितियों में जन्म लेते हैं, उनसे उपजे असमानता को दुरुस्त करने की कारगर कोशिश है।
एससी-एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था प्रतिक्षा के सिद्धांत के उलट नहीं है। प्रतिभा किसी परीक्षा में पाए गए नंबर के संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज की उस कोशिश में भी होनी चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों का बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी का चयन किया गया हो।