सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के 2023 के उस फ़ैसले को खारिज कर दिया जिसमें किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर 2023 के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां की दो जजों की बेंच ने कहा कि उसने पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी की सजा को बहाल कर दिया है।