चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच नहीं होगी। इसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की खरीद में कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच कथित लेन-देन की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच को खारिज किया
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- 2 Aug, 2024
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया था। योजना में गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की बात कही गई थी। एसआईटी जाँच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फ़ैसला जानें।

कोर्ट ने कहा, 'अदालत के लिए ऐसा करना प्रि-मैच्योर और अनुचित होगा।' कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का आदेश देना प्री-मैच्योर और अनुचित होगा।