सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रशांत उमराव को 'फेक' न्यूज़ फैलाने के लिए आलोचना की है। अदालत ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर कथित हमलों पर प्रशांत उमराव को उनके ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।
ट्वीट से फेक न्यूज़ फैलाने के लिए माफी मांगें बीजेपी नेता प्रशांत उमराव: SC
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- 7 Apr, 2023
बिहार के प्रवासियों पर तमिलनाडु में हमले की फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानें अदालत ने उन्हें क्या कहा है।

प्रशांत उमराव ने जो ट्वीट किया था उसकी सामग्री बाद में ग़लत पाई गई थी और इसे हटा दिया गया था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने पहले ही उमराव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उमराव ने 21 मार्च को मद्रास उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ली थी। उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत शर्तों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं और अपने हटाए गए ट्वीट से संबंधित मामलों से जुड़ी राज्य में इसी तरह की सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी।