सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदरजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को राजद्रोह मामले में बड़ी अंतरिम राहत दी। अदालत ने असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में भादंसं (BNS) की धारा 152 के तहत कोई कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश दिया। यह मामला गुवाहाटी पुलिस द्वारा दोनों पत्रकारों को देशद्रोह के आरोप में समन जारी करने से संबंधित है। असम सरकार के इशारे पर वहां की पुलिस उन पत्रकारों पर एफआईआर कर रही है जो असम सरकार की कारगुजारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। थापर और वरदराजन के बाद असम पुलिस ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ भी गुरुवार को एफआईआर दर्ज की है।
पत्रकार करण थापर और वरदराजन को सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह के आरोप पर अंतरिम राहत
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- 22 Aug, 2025
SC Stays Action Against Karan Thapar and 'The Wire' Editor: सुप्रीम कोर्ट ने द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को राजद्रोह के आरोप में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने असम पुलिस को राजद्रोह के मामले में कार्रवाई से रोक दिया है।

द वॉयर के संस्थापक संपादक वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर (बाएं)