सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें पुलिस को सामग्री हटाने के लिए सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को केंद्र सरकार के आदेशों को बरकरार रखा, जिसके बाद एक्स ने घोषणा की है कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए अपील करेगा। कंपनी का कहना है कि यह फैसला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका है।