क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गितांजली अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनसीए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में वांगचुक की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी एक सुनियोजित 'विच-हंट' का हिस्सा है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान के जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया था। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद यह क़दम उठाया गया था। इन झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।
लद्दाख हिंसा: सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं- 'एनएसए के तहत गिरफ्तारी अवैध'
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- 3 Oct, 2025
लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने याचिका में कहा कि एनएसए के तहत की गई सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अवैध है।

डॉ. अंगमो ने याचिका में कहा है कि उन्हें अभी तक गिरफ्तारी के आदेश की प्रति नहीं दी गई है, जो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी न मिलने और उनसे संपर्क न होने की शिकायत की है। याचिका वकील सर्वम रितम खरे के माध्यम से 2 अक्टूबर को दायर की गई, लेकिन दशहरा अवकाश के कारण सुनवाई की तारीख साफ़ नहीं है। अंगमो ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लेह जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर भी हस्तक्षेप की मांग की थी।