सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण ठीक है। उसे इस पर ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के फैसले को खारिज कर दिया है। उस समय पांच जजों की बेंच ने यह तर्क देते हुए कहा था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है कि एससी/एसटी पूरा एक वर्ग है, वो भी उसी का हिस्सा हैं।
राज्यों को कोटे के लिए एससी, एसटी में उप-वर्गीकरण का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछड़े समुदायों के बीच ज्यादा हाशिए पर रहने वाले लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है।
