सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण ठीक है। उसे इस पर ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के फैसले को खारिज कर दिया है। उस समय पांच जजों की बेंच ने यह तर्क देते हुए कहा था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है कि एससी/एसटी पूरा एक वर्ग है, वो भी उसी का हिस्सा हैं।