स्ट्रीट डॉग या आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर नहीं खिलाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाते हुए कहा कि तय जगहों पर स्ट्रीट डॉग को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया।
स्ट्रीट डॉगः हाईकोर्ट की कई टिप्पणियों पर रोक, SC हैरान
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- 29 Mar, 2025
आवारा कुत्तों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की कुछ टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैरानी जताई। उसने हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी। अपने अंतरिम आदेश में उसने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जनता से उम्मीद की है कि वो इस ढंग से इस काम को करे कि किसी और को परेशानी नहीं हो। पूरा फैसला पढ़िएः
