स्ट्रीट डॉग या आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर नहीं खिलाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाते हुए कहा कि तय जगहों पर स्ट्रीट डॉग को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया।