क्या प्रभावशाली या वीआईपी व्यक्ति के लिए क़ानून अलग हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को साफ़ संदेश दिया है। इसने कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थूगुदीपा की रेणुकास्वामी हत्याकांड में दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। इसने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश गंभीर कानूनी खामियों वाला है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो, कानून से ऊपर नहीं है।