जिस 'आपराधिक मानहानि' के तहत मुक़दमे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर लादकर 'परेशान' किया जाता रहा है, क्या वह अब ऐसा परेशान करने वाला नहीं रह जाएगा? कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो यही संकेत दिया है। अदालत ने कहा है कि आपराधिक मानहानि को अब अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। यानी यदि इसे अपराध की श्रेणी से हटाया जाता है तो फिर यह मामला इतना संगीन नहीं रह जाएगा और फिर दो साल की सजा का प्रावधान भी नहीं रहेगा। ऐसे में मानहानि के मामले को लेकर राहुल गांधी जैसे नेताओं को सांसदी या विधायकी से अयोग्य होने का ख़तरा भी नहीं रहेगा।