सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फ़ैसले में कहा है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले में 'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक आधार एक मात्र कारण नहीं हो सकता है।