सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फ़ैसले में कहा है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले में 'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक आधार एक मात्र कारण नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट : सिर्फ आर्थिक आधार पर 'क्रीमी लेयर' की पहचान नहीं
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- 25 Aug, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जा सकती है।

इस फ़ैसले के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं और इससे आरक्षण और उस पर चलने वाली राजनीति प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिफ़िकेशन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है और उससे कहा है कि वह तीन महीने के अंदर नया नोटिस जारी करे।