लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिना मन के काम कर रही है और कार्रवाई नहीं करना चाहती।
लखीमपुर: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा- आप कार्रवाई नहीं करना चाहते
- देश
- |
- 26 Oct, 2021
लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से कथित रूप से किसानों को रौंद दिया।

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने पाया कि अभी तक 44 में से सिर्फ़ 4 चश्मदीदों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से पूछा कि आख़िर बाक़ी चश्मदीदों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए।
जवाब में साल्वे ने कहा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदालतें दशहरे की छुट्टी के कारण बंद थीं। लेकिन अदालत ने इस ओर ध्यान दिलाया कि आपराधिक मामलों की सुनवाई वाली अदालतें छुट्टियों के दौरान भी बंद नहीं रहतीं।